जानिए 5 कमाई के ऐसे सोर्स जिनसे भर आएगी जेब, फिर भी नहीं देना होगा टैक्स
क्या आप जानते हैं कि कुछ कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता? जीवन बीमा, कृषि आय, ग्रेच्युटी, उपहार और सरकारी योजनाओं से मिलने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता। जानिए पूरी लिस्ट और टैक्स से कैसे मिल सकती है राहत।
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Non-Taxable Income क्या है?
भारत में टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा जटिल हो सकता है, खासकर तब जब आपकी आमदनी एक से ज़्यादा सोर्स से हो। बहुत से लोग नौकरी के साथ-साथ निवेश से, फ्रीलांसिंग से या परिवार से मिली संपत्ति से भी कमाई करते हैं। लेकिन इन सबके बीच एक बात बहुत जरूरी है जानना – कौन-कौन सी कमाई ऐसी होती है जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता? उसे ही Non-Taxable Income कहा जाता है।
1- जीवन बीमा की मैच्योरिटी से मिलने वाला पैसा
अगर आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी ली है और उसकी मैच्योरिटी पर आपको एक बड़ी रकम मिलती है, तो राहत की बात है – ये रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। सालाना प्रीमियम बीमित राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बीमा विकलांग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए है, तो सीमा 15% तक हो सकती है। मृत्यु पर प्राप्त क्लेम राशि हमेशा कर मुक्त होती है। अगर आपने ₹10 लाख की बीमा पॉलिसी ली है और हर साल ₹80,000 प्रीमियम देते हैं, तो मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पूरी तरह टैक्स फ्री होगी।
2- उपहार (Gifts)
कई बार त्योहारों, शादी या विशेष मौकों पर हमें उपहार में पैसा, आभूषण या संपत्ति मिलती है। पर क्या आप जानते हैं, इन पर टैक्स लगता है या नहीं? उपहार रिश्तेदारों से मिलते हैं (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी) तो कोई टैक्स नहीं। ₹50,000 तक के उपहार किसी से भी मिलें, टैक्स फ्री हैं। HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) से या विरासत में प्राप्त संपत्ति पर भी टैक्स नहीं लगता।
3- कृषि आय
भारत में कृषि को करमुक्त क्षेत्र माना गया है। इसलिए अगर आपकी आमदनी खेती, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन आदि से होती है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसमें खेती की फसल से आय, खेत की उपज को बेचकर कमाई, कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त लाभ शामिल हैं।
4- ग्रेच्युटी–नौकरी के बाद मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री
सरकारी कर्मचारी हों या निजी, रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी एक सम्मानजनक रकम होती है, और अच्छी बात यह है कि यह भी एक सीमा तक गैर-करयोग्य होती है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है। निजी क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी करमुक्त है।
5- धारा 10(15) के तहत मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं
कुछ सरकारी योजनाएं और निवेश ऐसे होते हैं जिन पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के तहत ये लाभ दिए जाते हैं। इन योजनाओं से मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता है। जैसे—सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, स्थानीय प्राधिकरण के बॉन्ड आदि।