सार
Railway Refund Policy: अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो घबराएं नहीं। रेलवे की TDR स्कीम से आप टिकट कैंसिल न होने पर भी रिफंड पा सकते हैं। जानें पूरी प्रक्रिया, समयसीमा और जरूरी टिप्स।
Railway Refund Policy: हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, जब हम पूरे समय की प्लानिंग के बाद भी रेलवे स्टेशन पर समय से नहीं पहुंच पाए और ट्रेन छूट गई। किसी की गाड़ी लेट हो जाती है, किसी को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। लेकिन जब ट्रेन छूट जाती है, तो सबसे बड़ा झटका होता है – टिकट का नुकसान। ऐसे में सबसे पहला सवाल होता है—क्या अब टिकट का पैसा वापस मिलेगा? अच्छी खबर ये है कि भारतीय रेलवे ने इस समस्या के समाधान के लिए TDR यानी Ticket Deposit Receipt नाम की एक स्कीम शुरू की है, आपको इसका फायदा उठाना होगा, लेकिन ये काम तभी आएगी, जब आपको इसके नियम-कायदे सही से मालूम हों।
ट्रेन छूटने के बाद टिकट कैंसिल नहीं होता, TDR है समाधान
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर ट्रेन छूट जाती है तो आप सामान्य तरीके से टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते। ट्रेन छूट जाने की स्थिति में आपको TDR फाइल करना होगा। TDR एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए आप रेलवे को सूचना देते हैं कि आपने यात्रा नहीं की और आप टिकट की धनराशि का रिफंड चाहते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों के लिए है, जिन्होंने टिकट बुक किया था, लेकिन किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाए। चाहे आपने टिकट IRCTC ऐप या वेबसाइट से बुक किया हो, या काउंटर से लिया हो, दोनों ही स्थिति में TDR फाइल किया जा सकता है।
कब और कैसे करें TDR फाइल?
TDR फाइल करने की एक निर्धारित समय सीमा होती है। आपको ट्रेन के छूटने के समय से 72 घंटे के भीतर TDR फाइल करना होता है। इस समय सीमा के बाद TDR स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपने टिकट ऑनलाइन बुक किया है, तो IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। फिर ‘My Transactions’ में जाकर ‘Booked Ticket History’ पर क्लिक करें। उस टिकट को चुनें जिसके लिए आप TDR फाइल करना चाहते हैं। इसके बाद 'File TDR' ऑप्शन पर जाएं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म भरें और सबमिट करें। अगर टिकट काउंटर से बुक किया गया है, तो नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर जाकर TDR फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
रिफंड कब और कितना मिलेगा?
TDR फाइल करने के बाद रेलवे आपके द्वारा बताई गई वजहों और दस्तावेजों की जांच करता है। अगर कारण वैध पाया गया तो आपको 60 दिनों के अंदर रिफंड मिल सकता है। ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को रिफंड सीधे उसी बैंक खाते या वॉलेट में मिलता है, जिससे टिकट खरीदा गया था। ऑफलाइन टिकट वालों को रिफंड लेने के लिए फिर से रिजर्वेशन काउंटर जाना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि TDR फाइल करने के बाद रिफंड मिलना गारंटी नहीं होता। रेलवे की कैंसिलेशन पॉलिसी पर रिफंड निर्भर करता है।