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15 सितंबर तक ITR नहीं भरा, तो ये 5 चीजें आपके साथ हो सकती हैं

ITR Late Filing Alert: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर है। इसका मतलब आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया और डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपके साथ ही 5 चीजें हो सकती हैं। आइए जानते हैं... 

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Satyam Bhardwaj
Published : Sep 02 2025, 11:07 PM IST
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लेट फाइलिंग पेनॉल्टी लग सकती है
Image Credit : Asianet News

लेट फाइलिंग पेनॉल्टी लग सकती है

सेक्शन 234F के तहत, देर से ITR फाइल करने पर जुर्माना लगता है। 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों पर मैक्सिमम 5,000 रुपए का जुर्माना और 5 लाख या कम इनकम वालों पर मैक्सिमम 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है।

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Belated Return फाइल करना पड़ेगा
Image Credit : Asianet News

Belated Return फाइल करना पड़ेगा

अगर आपने 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं की, तो आप बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। इसे सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। इसमें पेनल्टी लागू होगी। इसका मतलब है कि समय पर फाइल करना सबसे सही ऑप्शन है।

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रिफंड में देरी हो सकती है
Image Credit : Getty

रिफंड में देरी हो सकती है

ITR देर से फाइल करने पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। जो लोग टैक्स ज्यादा दे चुके हैं, उन्हें रीफंड जल्दी नहीं मिलेगा समय पर फाइलिंग से रीफंड प्रोसेसिंग तेज होती है लेकिन लेट फाइल करने में इसे आने में काफी टाइम लग सकता है।

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नोटिस मिलने का खतरा
Image Credit : Getty

नोटिस मिलने का खतरा

अगर ITR समय पर फाइल नहीं होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। नोटिस मिलने पर आपको अतिरिक्त समय और दस्तावेज जमा करना पड़ सकते हैं। समय रहते फाइल करने से ऐसे झंझट से बचा जा सकता है।

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अगले साल की कंप्लायंस प्रभावित हो सकती है
Image Credit : Asianet News

अगले साल की कंप्लायंस प्रभावित हो सकती है

देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आदत आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और टैक्स रिकॉर्ड पर असर डाल सकती है। अगले साल लोन या क्रेडिट अप्रूवल में परेशानी आ सकती है। इसलिए सही समय पर फाइल करना हमेशा फायदेमंद है।

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ITR फाइल कैसे करें?
Image Credit : Asianet News

ITR फाइल कैसे करें?

  • ई-फाइल पोर्टल www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
  • अपना पैन और आधार डिटेल्स डालें।
  • अपनी इनकम और कैटेगरी के अनुसार फॉर्म सेलेक्ट करें
  • सैलरी, इंटरेस्ट, अदर इनकम जैसी डिटेल्स भरें।
  • टैक्स पेड और डिडक्शन डालें।
  • एक बार फाइनल चेक करें और सबमिट कर दें।
  • ITR-V डाउनलोड करें और ई-वैरिफाई करें।
  • अगर आपका ITR 100% सही है और ई-वैरीफाई कर दिया गया है, तो कंप्लीट फाइलिंग मानी जाती है।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
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