सार
नौकरी बदलते समय कई बार लोग अक्सर पीएफ खाता मर्ज करना भूल जाते हैं, जिससे बाद परेशानी होती है। नई कंपनी जॉइन करने के बाद पुराने UAN नंबर से नया पीएफ खाता खुलता है, लेकिन पुरानी कंपनी का पैसा उसमें नहीं जुड़ता। इसलिए पीएफ खाते को मर्ज करना जरूरी है।
बिजनेस डेस्क। प्राइवेट नौकरियों में और बेहतर ग्रोथ के लिए लोग अक्सर अपनी जॉब स्विच करते रहते हैं। हालांकि, जॉब स्विच करते वक्त लोग कई बार पीएफ से जुड़ा एक बेहद जरूरी काम भूल जाते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी निकट भविष्य में अपनी नौकरी बदलने वाले हैं, तो PF खाते से जुड़े इस काम को जरूर कर लें।
जॉब स्विच करते ही सबसे पहले करें ये जरूरी काम
अगर आप अपनी नौकरी बदलने वाले हैं तो PF अकाउंट को मर्ज करवाने का काम पहली फुर्सत में करें। किसी भी नई कंपनी में ज्वॉइन करने के बाद जब आप वहां पुराना UAN नंबर देते हैं तो उसी के आधार पर नया PF अकाउंट खोल दिया जाता है। लेकिन नए पीएफ खाते में पुरानी कंपनियों में काम के दौरान काटी गई रकम नहीं जुड़ पाती है। ऐसे में जिसका पीएफ अकाउंट है, उसे EPFO की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट को मर्ज (EPF Account Merge) करना होता है। PF अकाउंट मर्ज होने के बाद आपके खाते में जमा रकम एक ही खाते में दिखेगी।
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ऑनलाइन कैसे मर्ज करें PF अकाउंट
- पीएफ खाते को ऑनलाइन भी मर्ज किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब यहां सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाएं। वहां आपको One Employee One EPF Account दिखेगा, जिस पर क्लिक करना है।
- अब PF अकाउंट मर्ज करने के लिए एक फॉर्म ओपन होगा, जिसके लिए आपको PF खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा।
- इसके बाद UAN और करेंट मेंबर ID भरनी होगी। पूरी डिटेल भरने के बाद Authentication के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP सबमिट करने के बाद आपको पुराने अकाउंट की डिटेल्स दिखेगी। इसके बाद पीएफ अकाउंट नंबर भरें और सबमिट करे दें।
- अब आपकी अकाउंट मर्ज करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगाी। बाद में वेरिफिकेशन होते ही अकाउंट ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा।
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