Income Tax Filing 2025: इनकम टैक्स पोर्टल का पासवर्ड भूल गए हैं? चिंता न करें! नेट बैंकिंग के जरिए आसानी से ITR फाइल करें। आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंक यह सुविधा देते हैं। 

Income Tax E Filing: इनकम टैक्स फाइल करने का मौसम आ चुका है। ऐसे में अब टैक्सपेयर्स अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में बिजी हैं। आप भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जा रहे हैं, लेकिन आयकर पोर्टल का लॉगिन-पासवर्ड भूल गए हैं तो टेंशन न लें। आप बिना इसके भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ नेट बैंकिंग की। आइए जानते हैं कैसे?

बिना लॉगिन-पासवर्ड कैसे फाइल करें ITR? 

अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा तो, जरूरी नहीं कि आप इसे रीसेट करके ही आईटीआर फाइल करें। भारत के कई बड़े बैंक आपको नेट बैंकिंग सर्विसेज के ज़रिए ई-फाइलिंग पोर्टल के एक्सेस की परमिशन देते हैं। अनुमति देते हैं। यह समय पर अपना रिटर्न दाखिल करने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है। आप चाहें तो टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर नेट बैंकिंग के ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बैंक से संपर्क करके भी पूछताछ कर सकते हैं। इसके लिए ICICI बैंक ने स्टेप-बाय-स्टेप गाइडलाइन बताई है।

ICICI बैंक की नेट बैंकिंग से चुटकियों में फाइल होगा इनकम टैक्स रिटर्न

स्टेप नंबर 1-   ICICI बैंक की नेट बैंकिंग के ज़रिए अपना ITR फाइल करने के लिए, आपको सबसे पहले अपने आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा।

स्टेप नंबर 2 - इसके बाद 'Payments and Trnasfer' पर जाएं। इसमें आपको 'Manage Your Taxes' का ऑप्शन मिलेगा।

स्टेप नंबर 3- अब आप 'Income Taxe e-Filing' चुनें। ये सीधे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंचा देगा।

स्टेप नंबर 4- अब आप सीधे IT पोर्टल पर लॉग इन किए बिना अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

स्टेप नंबर 5-  इस मेथड से न सिर्फ ITR प्रॉसेस आसान है, बल्कि क्विक ई-फाइल ITR, अपलोड रिटर्न, फॉर्म 26AS, टैक्स कैलकुलेटर, डाउनलोड ITR और ई-पे टैक्स जैसी विभिन्न सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं।

Income Tax Return फाइल करने की लास्ट डेट कब?

वित्त वर्ष 2024-25 में बिना किसी फीस के आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। बता दें कि ITR फाइलिंग की प्रॉसेस सामान्य तौर पर 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हुई है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं तो समय रहते अपना आईटीआर फाइल करें। ऐसा न करने पर 5 लाख सालाना से कम इनकम वालों को 1000 रुपए और 5 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों को 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।