जॉब करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना कारण निकाल सकेंगे पूरा पीएफ
PF Full Withdrawal Rules: अगर आप नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। EPFO ने कई बड़े बदलाव किए हैं। अब आप बिना कोई कारण बताए भी पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जानिए नया नियम क्या है...

पीएफ पूरा निकालने का नियम क्या है?
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में पुराने झंझटों को खत्म कर दिया गया है। पहले PF निकालने के लिए 13 अलग-अलग नियम थे, जिन्हें अब घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है। इनमें जरूरी जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी) हाउसिंग जरूरतें (मकान खरीद या लोन चुकाने के लिए), विशेष परिस्थितियां (बेरोजगारी, आपदा, महामारी आदि)। सबसे बड़ी राहत ये है कि अब सदस्य अपने PF अकाउंट की पूरी रकम निकाल सकते हैं।
PF अब शादी-पढ़ाई के लिए ज्यादा बार निकाल सकते हैं
पहले नियम था कि शिक्षा या शादी के लिए सिर्फ 3 बार PF से पैसा निकाला जा सकता है। अब ये लिमिट बढ़ाकर शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार कर दी गई है। साथ ही, मिनिमम सर्विस पीरियड को भी घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दिया गया है। यानी अब नए जॉइनर्स भी जल्द अपने PF से मदद ले सकते हैं।
PF निकालने के लिए अब नहीं बताना होगा कारण
पहले अगर किसी इमरजेंसी में PF निकालना होता था, तो वजह बतानी पड़ती थी, लेकिन अब इस झंझट से छुटकारा मिल गया है। EPFO के नए नियम के अनुसार, बिना कोई कारण बताए भी निकासी की जा सकेगी, ताकि सदस्य आसानी से अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकें।
पीएफ अकाउंट में 25% मिनिमम बैलेंस जरूरी
EPFO ने ये भी तय किया है कि हर सदस्य के खाते में कम से कम 25% बैलेंस हमेशा रहे। इससे आपको 8.25% ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा लगातार मिलता रहेगा। यानी आप पैसा भी निकाल सकेंगे और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स भी बनी रहेंगी।
ऑटोमैटिक PF क्लेम कर सकेंगे
अब PF निकालने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। EPFO ने निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमैटिक बनाने का ऐलान किया है। क्लेम्स की सेटलमेंट अब पहले से ज्यादा तेज होगी। साथ ही, फाइनल सेटलमेंट की समय सीमा बढ़ाकर 2 महीने से 12 महीने कर दी गई है। पेंशन निकासी अब 36 महीने तक के अंदर की जा सकेगी। यानी आपकी जरूरत के वक्त पैसे तक पहुंच पहले से ज्यादा आसान होगी।
EPFO स्कीम में विश्वास योजना से जुर्माने में राहत
EPFO ने एक नई स्कीम 'विश्वास योजना' शुरू की है,जिससे कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को राहत मिलेगी। अब PF देर से जमा करने पर जुर्माना घटाकर 1% प्रति माह कर दिया गया है। 2 महीने की देरी पर सिर्फ 0.25%, और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% पेनल्टी लगेगी। यह योजना फिलहाल 6 महीने तक चलेगी और जरूरत होने पर बढ़ाई जा सकती है।
पेंशनर्स के लिए भी डिजिटल राहत
EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ समझौता किया है। अब EPS-95 पेंशनर्स घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सबमिट कर सकेंगे। यह सुविधा बिलकुल मुफ्त होगी और खर्च खुद EPFO उठाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को बहुत राहत मिलेगी।
PF सर्विस पूरी तरह डिजिटल
EPFO अब अपनी सेवाओं को क्लाउड बेस्ड, मोबाइल फ्रेंडली और ऑटोमैटिक बना रहा है। नए सिस्टम में EPFO 3.0 से अब क्लेम सेटलमेंट, ट्रांसफर और स्टेटस चेक सब कुछ ऑनलाइन होगा। करीब 30 करोड़ से ज्यादा सदस्य अब PF से जुड़ी सेवाओं का फायदा मोबाइल पर ही उठा पाएंगे।
इसे भी पढ़ें- PF अकाउंट में पैसा डालना बंद कर दें, तो क्या होगा? 5 पॉइंट्स में जानिए
इसे भी पढ़ें-नौकरी बदल रहे हैं? जानिए PF ट्रांसफर क्यों है जरूरी और कैसे करें