सार
ड्रग्स केस (Drugs Case) में पिछले 19 दिनों से जेल में बंद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत पर हाईकोर्ट में आज (बुधवार) फिर सुनवाई टल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब कल दोपहर 2.30 बजे इस मामले पर एक बार फिर सुनवाई होगी।
मुंबई। ड्रग्स केस (Drugs Case) में पिछले 19 दिनों से जेल में बंद शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज फिर टल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब इस केस की सुनवाई गुरुवार को एक बार फिर दोपहर 2.30 बजे शुरू होगी। बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि ASG कल एक घंटे में जवाब दे देंगें, तो कल ही मैटर खत्म करने कर दिया जाएगा। बता दें कि आर्यन खान 8 अक्टूबर से जेल में हैं। इससे पहले मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में शाम 6 बजे तक सुनवाई चली थी लेकिन तब भी जमानत पर कोई फैसला नहीं आ सका था। आर्यन की तरफ से इस केस की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatagi) कर रहे हैं।
कोर्ट में वकील मुकुल रोहतगी और अमित देसाई ने जमानत के पक्ष में अपनी प्रोसिडिंग्स को जज सांबरे के सामने रखा। अरबाज मर्चेंट का केस लड़ रहे वकील अमित देसाई ने अपने दलीलों की शुरुआत आर्यन खान की जमानत के पक्ष को रखते हुए शुरू की। अमित देसाई ने कहा- आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई, जो हुई ही नहीं है। अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिली थी। एनसीबी ने जो व्हाट्सऐप चैट कोर्ट के सामने पेश की हैं, इनका गिरफ्तारी से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अरेस्ट मेमो दोबारा देखने की अपील की। रोहतगी ने कहा- आर्यन को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। इस केस की जांच आर्यन को जमानत देने के बाद भी जारी रह सकती है।
एनसीबी ने कहा- जमानत मिली तो देश छोड़ भाग सकते हैं आर्यन:
इससे पहले मंगलवार की सुनवाई में NCB के वकील ने दलीलें पेश करते हुए आर्यन की जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि जमानत मिलने पर आर्यन गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही देश छोड़कर भाग सकता है। इस पर आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा- आर्यन और अरबाज 2 अक्टूबर की दोपहर को क्रूज टर्मिनल पहुंचे थे। NCB के कुछ लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। उनके पास कुछ सूचना थी। मेरे क्लाइंट आर्यन और अरबाज को क्रूज पर चढ़ने से पहले ही अरेस्ट कर लिया गया। आर्यन से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उसके ड्रग लेने की बात भी साबित नहीं हुई है।
कुछ नहीं मिला, फिर भी आर्यन से दोषियों जैसा बर्ताव :
रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन क्रूज पार्टी का कस्टमर नहीं था। वह उसमें एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ था। उसे प्रतीक गाबा नाम के एक शख्स ने बुलाया था, जो खुद को इवेंट मैनेजर बता रहा था। आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं इस केस में लेकिन कोई बरामदगी नहीं हुई। फिर भी आर्यन के साथ दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मुकुल रोहगती ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में होने से इंकार किया।
7 वकीलों की टीम लड़ रही आर्यन का केस :
आर्यन खान का केस पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और उनकी टीम करंजवाला एंड कंपनी कोर्ट के सामने पेश करेगी। इस टीम में सीनियर पार्टनर्स रुबी सिंह आहूजा, संदीप कपूर भी हैं। उनके अलावा आर्यन खान के केस को सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, सतीश मानशिंदे, आनंदिनी फर्नांडिस, रुस्तम मुल्ला भी इन टीम में शामिल हैं।
आर्यन-अनन्या की नई चैट भी आई सामने :
आर्यन और अनन्या के बीच बातचीत की एक नई चैट सामने आई है, जिसमें आर्यन को "कोकीन टुमॉरो" (कल कोकेन करेंगे) का ऑफर दिया गया था। वहीं, एक अन्य चैट में आर्यन अपने दोस्तों को NCB के नाम से डरा भी रहे हैं। वॉट्सऐप चैट में आर्यन ने अचित कुमार नाम के पैडलर से ड्रग्स खरीदने की बात की है। नई चैट का पहला मैसेज जुलाई, 2019 का है। इस चैट में अनन्या और आर्यन ड्रग्स पर बात करते दिख रहे हैं, जिसे आर्यन ने weed बताया है। वहीं अनन्या कहती हैं कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है।
15 नवंबर तक कोर्ट में रहेगी लंबी छुट्टी :
हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील उनकी जमानत की डिमांड करेंगे। हालांकि, NCB आर्यन खान की नई वॉट्सएप चैट के आधार पर जमानत का विरोध करेगी। सुनवाई एक दिन में पूरी होने की संभावना कम ही नजर आ रही है। हालांकि, अगर मंगलवार को जमानत नहीं हो पाती है तो आर्यन के पास 27, 28 और 29 अक्टूबर का ही वक्त है। इसके बाद 30-31 को कोर्ट की छुट्टी है। बाद में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियों के चलते कोर्ट बंद रहेगी।
2 अक्टूबर को एनसीबी ने लिया था हिरासत में :
बता दें कि आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 मिला है। वहीं, NCB की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को अब 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई के क्रूज कार्डेलिया से पकड़ा था।
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