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RTO की 5 गलतियां साफ कर सकती हैं आपकी जेब, जानें कैसे बचें?

RTO Mistakes : क्या आप भी गाड़ी चलाते समय गलतियां करते हैं? अगर हां तो सावधान हो जाइए। एक चूक आपको जुर्माने और कोर्ट चक्कर में डाल सकती है। इस आर्टिकल में जानिए RTO से जुड़ी ऐसी 5 कॉमन गलतियां, जो लोग बार-बार दोहराते हैं और इनसे कैसे बचें... 

3 Min read
Author : Satyam Bhardwaj
Published : Jul 21 2025, 05:08 PM IST
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एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव करना
Image Credit : Asianet News

एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव करना

बहुत से लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा तो लेते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी को लेकर बिल्कुल लापरवाह रहते हैं। कई बार लोग एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ महीनों तक गाड़ी चलाते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और आपका DL एक्सपायर्ड निकला, तो 5,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, गंभीर मामलों में कोर्ट में चालान भी भेजा जा सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप समय पर अपने लाइसेंस की वैलिडिटी चेक करें और ऑनलाइन sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर रिन्यू करा लें।

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गाड़ी की RC में अपडेट न कराना
Image Credit : Asianet News

गाड़ी की RC में अपडेट न कराना

जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके नाम से RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन कई लोग पता बदलने के बाद भी RC अपडेट नहीं करवाते। इससे बड़ी दिक्कत तब आती है जब गाड़ी का कोई चालान कटता है या कोई कानूनी नोटिस आता है, वो पुराने एड्रेस या मालिक के नाम ही भेजा जाता है और अगर आपने गाड़ी बेची है, लेकिन RC ट्रांसफर नहीं हुई, तो नए मालिक की गलती का जिम्मेदार भी आप बन सकते हैं। इसलिए, पता बदलते ही या गाड़ी बेचते समय RTO जाकर RC को अपडेट करवाना बेहद जरूरी है।

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वैलिड PUC सर्टिफिकेट न होना
Image Credit : Asianet News

वैलिड PUC सर्टिफिकेट न होना

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट हर गाड़ी के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे हल्के में लेते हैं और महीनों तक इसकी वैलिडिटी चेक करना ही भूल जाते हैं। अगर आपकी कार या किसी वेहिकल का पीयूसी एक्सपायर्ड है और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो 10,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है। खासकर बड़े शहरों में जहां पॉल्यूशन को लेकर ज्यादा सख्ती है, वहां यह नियम और भी सख्त होता जा रहा है। इसलिए हर 6 महीने या साल भर में अपनी गाड़ी की प्रदूषण जांच कराएं और PUC अपडेट रखें।

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गाड़ी का बीमा एक्सपायर होने के बावजूद चलाते रहना
Image Credit : Asianet News

गाड़ी का बीमा एक्सपायर होने के बावजूद चलाते रहना

गाड़ी का इंश्योरेंस सिर्फ एक्सीडेंट के नुकसान से नहीं बचाता बल्कि, ये RTO की कानूनी शर्त भी है। अगर आपका थर्ड पार्टी बीमा खत्म हो गया है और आपने रिन्यू नहीं कराया, तो ये सीधा मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। इसके लिए चालान तो है ही, साथ ही अगर कोई हादसा हो जाए तो आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए बीमा पॉलिसी की एक्सपायरी डेट हमेशा ध्यान में रखें और समय पर रिन्यू कराना न भूलें। आजकल मोबाइल ऐप्स के जरिए ऑटो-रिन्यू की सुविधा भी उपलब्ध है।

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RTO एजेंट्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना
Image Credit : Freepik

RTO एजेंट्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेना

बहुत से लोग RTO का ज्यादातर काम एजेंट की हेल्प से करवाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे टाइम बचेगा, लेकिन कई बार ये एजेंट काफी ज्यादा फीस वसूलते हैं और फर्जी डॉक्युमेंट्स लगा देते हैं या फिर गलत जानकारी दे देते हैं। जबकि अब आरटीओ की 90% सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, RC ट्रांसफर, गाड़ी का टैक्स भरना या NOC सबकुछ घर बैठे कर सकते हैं। parivahan.gov.in पर जाकर आप खुद ये सभी सर्विस पा सकते हैं। ये सेफ है, सस्ता पड़ता है और पूरी तरह वैलिड है।

About the Author

SB
Satyam Bhardwaj
सत्यम भारद्वाज। 2017 से जर्नलिज्म की फील्ड में काम कर रहे हैं, 8 साल का अनुभव। अक्टूबर 2021 से एशियानेट न्यूज हिंदी से जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से जर्नलिज्म एंड मॉस कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। पॉलिटिकल न्यूज, नेशनल न्यूज, बिजनेस-टेक और ऑटो, क्राइम और फीचर स्टोरीज में खास इंट्रेस्ट है। अलग-अलग मीडिया इंस्टीट्यूशन और कई पब्लिक रिपोर्ट्स बनाने का अनुभव।
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