शराब पीकर चलाते हैं गाड़ी? जानिए मोटर वाहन कानून
शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें भारी जुर्माना और जेल भी शामिल है। साथ ही, बीमा क्लेम भी रिजेक्ट हो सकते हैं। नए कानून के तहत सजा और भी कड़ी कर दी गई है।
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मोटर वाहन अधिनियम, 1988, नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, साल की पहली छमाही में 12,000 से ज़्यादा ड्राइवरों पर इस अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया है।
भारत में, निजी वाहन चालकों के लिए अनुमत रक्त अल्कोहल सांद्रता (BAC) सीमा 0.03% है। हालाँकि, व्यावसायिक चालकों के लिए शून्य सहनशीलता नीति है, यानी गाड़ी चलाते समय उनके शरीर में अल्कोहल की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।
पहली बार अपराध करने वालों पर ₹10,000 तक का जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है। दोबारा अपराध करने पर ₹15,000 तक का जुर्माना और दो साल की जेल हो सकती है।
नए भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत, नशे में गाड़ी चलाने से होने वाली मौत के लिए 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना बढ़ा दिया गया है।
मोटर बीमा के मामले में, नशे में गाड़ी चलाना क्लेम को काफी प्रभावित करता है। ज़्यादातर बीमा पॉलिसियों में एक नियम होता है कि अगर दुर्घटना के समय ड्राइवर नशे में पाया जाता है, तो क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
हालांकि कानून निजी वाहन चालकों के लिए थोड़ी मात्रा में शराब की अनुमति देता है, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानूनी या वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने से पूरी तरह बचना ही बेहतर है।