Ashish Gupta

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मास्क न पहनने पर 500 और बाइक पर पीछे बैठाने पर 1000 देना होगा जुर्माना, ऐसा होगा तो मिलेगी छूट

May 18 2020, 08:53 AM IST

लखनऊ ( Uttar Pradesh)। महामारी एक्ट के तहत एक और अधिसूचना जारी की गई है। इसकी जानकारी यूपी के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन बाइक में या स्कूटी पर सिर्फ चलाने वाला ही बैठ सकता है। अगर पीछे की सीट पर कोई सवारी बैठा पाया जाएगा तो 250 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना (चालान) किया जाएगा। अगर यही घटना बार-बार दुहराई गई तो ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या निरस्त किया जा सकता है। इसी तरह मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
 

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